Convenience to Employer, Empowerment to Labour

Ministry of Labour & Employment, Government of India and the State Governments enforce more than 44 labour laws.

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National Single Window System
नया क्या है विराम
  • एनसीएस पोर्टल पर आज ही पंजीकरण करें (https://ncs.gov.in) और अपने संगठन की मानव संसाधन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1.35 करोड़ नौकरी चाहने वालों के विशाल सक्रिय पूल तक पहुंच प्राप्त करें
  • ईश्रम पोर्टल का उद्घाटन 26 अगस्त 2021 को हुआ है।
  • यदि किसी को ओटीपी एसएमएस प्राप्त करने में समस्या आ रही है, तो कृपया ओटीपी के लिए अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी की जांच करें
  • कोविड-19 के कारण पूरे भारत में लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए, उन लाइसेंसों के लिए अनुबंध श्रम (आर एंड ए) अधिनियम, 1970 और आईएसएमडब्ल्यू (सीएस एंड आरई) अधिनियम, 1979 के तहत दिए गए लाइसेंस की वैधता 31 मई 2020 तक बढ़ा दी गई है। मार्च, अप्रैल और मई 2020 के महीनों में पड़ता है। हालाँकि, नए लाइसेंस जारी करना वैसे ही जारी रहेगा।
  • व्यापार करने में आसानी के लिए ईपीएफओ और ईएसआईसी अधिनियमों के लिए सामान्य ईसीआर रिटर्न फॉर्म की पहल, अब प्रतिष्ठान राज्य या केंद्रीय क्षेत्र के तहत श्रम कानूनों के लिए भी रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
  • प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत पूर्ण 12% ईपीएफ नियोक्ता हिस्सेदारी का लाभ प्राप्त करने के लिए, कृपया यहां पंजीकरण करें https://pmrpy.gov.in/
  • 401064 सेंट्रल सीएलसी के तहत दाखिल कुल रिटर्न
  • 34121 सेंट्रल डीजीएमएस के तहत दाखिल कुल रिटर्न
  • 54 राज्य क्षेत्र के अंतर्गत दाखिल कुल रिटर्न

आपका स्वागत है श्रम सुविधा ए-रिटर्न सुविधा

श्रम सुविधा पोर्टल पर ई-रिटर्न सुविधा प्रतिष्ठानों या नियोक्ताओं को श्रम कानूनों के तहत ऑनलाइन रिटर्न जमा करने की सुविधा प्रदान करने के लिए विकसित की गई है। एकीकृत श्रम सुविधा पोर्टल की परिकल्पना नियोक्ता, कर्मचारी और प्रवर्तन एजेंसियों के बीच संपर्क के एकल बिंदु के रूप में की गई है, जो उनकी दिन-प्रतिदिन की बातचीत में पारदर्शिता लाता है। यह भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय का आधिकारिक पोर्टल है, जिसका उद्देश्य नियोक्ताओं/प्रतिष्ठानों और अन्य हितधारकों के लिए श्रम रिटर्न से संबंधित सेवाओं तक एकल खिड़की पहुंच है।